24/अक्टूबर (डीडी न्यूजपेपर ): विधानसभा हलका 021-तरनतारन की उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए पंजाब के आबकारी आयुक्त द्वारा तरनतारन विधानसभा क्षेत्र और इसके साथ लगे क्षेत्रों के तीन किलोमीटर के दायरे में 9 नवंबर शाम 6 बजे से 11 नवंबर शाम 6 बजे तक और 14 नवंबर को ड्राई डे घोषित किया गया है।जिला चुनाव अधिकारी राहुल, आई.ए.एस. ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 9 नवंबर शाम 6 बजे से 11 नवंबर शाम 6 बजे तक तरन तारन विधानसभा हलके और इसके आस-पास के तीन किलोमीटर क्षेत्र में सभी शराब के ठेके बंद रहेंगे।उन्होंने बताया कि 14 नवंबर, यानी मतगणना के दिन भी, तरनतारन विधानसभा क्षेत्र और इसके आस-पास के तीन किलोमीटर क्षेत्र में शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश समय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एकतरफा जारी किया गया है और आम जनता को सूचित किया गया है।
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