दोआबा दस्तक न्यूजः पैन कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज है। आज के समय विभिन्न वित्तीय कामकाज को कराने में इस दस्तावेज की खास जरूरत हम लोगों को होती है। पैन कार्ड एक 10 अंकों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। पैन कार्ड के जरिए सरकार वित्तीय ट्राजैक्शन और टैक्स इवेजन को ट्रैक कर सकती है।
आज के समय बैंक अकाउंट ओपन करने से लेकर स्टॉक मार्केट में निवेश, लोन के लिए अप्लाई और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में पैन कार्ड की जरूरत हम लोगों को होती है। पैन कार्ड में हमारी कई महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होती है। ऐसे में इस कार्ड की काफी ज्यादा उपयोगिता हम लोगों के लिए है। इन दिनों पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी कर दिया गया है। अगर आप इस काम को तय समय के भीतर नहीं करते हैं। इस स्थिति में आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा।
पैन से आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च तय की गई है। अगर आप इस काम को 31 मार्च, 2023 से पहले नहीं कराते हैं। इस स्थिति में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसी कड़ी में आइए जानते हैं उस प्रोसेस के बारे में, जिसकी मदद से आप अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
इसके लिए आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर विजिट करना है।
नेक्स्ट स्टेप पर लिंक आधार के विकल्प का चयन करें। इस प्रोसेस को करने के बाद आपको अपना पैन नंबर और आधार कार्ड की 12 डिजिट दर्ज करनी है। इसके बाद वेलिडेट के विकल्प का चयन करें।
इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको वेलिडेट के विकल्प का चयन करना है। इसके बाद आपको पेनाल्टी फीस की पेमेंट करनी है। ऐसा करने के बाद आपके पैन को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा।