25/October (डीडी न्यूजपेपर): बिसलेरी का पानी पीने वालों के लिए यह बेहद जरूरी खबर है। दरअसल, यहां D Mart से खरीदी गई बिसलेरी की एक बोतल में फफूंद पाई गई है। जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता जय गोपाल गोयल और अधिवक्ता मोना गोयल ने बताया कि उनके मुवक्किल बंत राम ने D Mart बठिंडा से बिसलेरी सोडा की एक बोतल खरीदी थी। बोतल में फफूंद पाए जाने के बाद, D Mart एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड और बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को हर्जाने के लिए 10 लाख रुपये का कानूनी नोटिस जारी किया गया है। वकीलों के अनुसार, एक्सपायरी डेट वाला यह उत्पाद मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त था। गोयल ने कहा कि कंपनी की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। अगर तय समय में मुआवजा नहीं दिया गया तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत डीमार्ट और बिसलेरी प्रबंधन के खिलाफ अदालत में दीवानी और आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी।
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