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जालंधर के शेर सिंह कॉलोनी के साथ भवानी प्रॉपर्टीज लिंकर्ज को डिफाल्टर करार दिया गया पड़े पूरी जानकारी

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जालंधर : (करनबीर सिंह ) शहर में एक प्रापर्टी डीलर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि शहर के प्रतिष्ठित प्रापर्टी डीलर “भवानी प्रापर्टी लिंकर्ज” को प्रशासन ने डिफाल्टर करार दिया है। जानकारी अनुसार बस्तियात के शेर सिंह कालोनी में स्थित एक कॉलोनी को नगर निगम ने अवैध करार दिया है। उक्त कालोनी का भवानी प्रापर्टी लिंकर्ज की तरफ से निर्माण करवाया गया था, जिसे कि नगर निगम की तरफ से अवैध करार दे दिया गया है। निगम ने नियमों का उल्लंघन करने पर फर्म पर कार्रवाई की है। निगम ने सम्बंधित फर्म को नोटिस भेजा, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर उसे डिफॉल्टर घोषित किया गया। निगम की टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि भवानी प्रॉपर्टी लिंकर्ज ने कॉलोनी में बिना अनुमति विज्ञापन/प्रचार सामग्री लगाई थी, जिसे हटाकर निगम की तरफ से वहां पर बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें लोगों को सचेत किया गया है कि यह कालोनी अवैध है तथा यहां पर प्लाटों की खरीद न की जाए। इसलिए अगर आप भी प्लाट खरीदने के चाहवान हैं तो इस इलाके में हरगिज प्लाट न खऱीदें,अन्यथा आप दुविधा में पड़ सकते हैं।