Chandigarh: हाईकोर्ट का आदेश, सिर्फ प्रशासनिक निर्देशों से पंचायतों के नाम नहीं ट्रांसफर की जा सकती शामलात भूमि
दोआबा दस्तक न्यूजः हरियाणा व पंजाब सरकार के शामलात भूमि का मालिकाना हक पंचायतों के नाम करने के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल प्रशासनिक आदेश से शामलात भूमि का मालिकाना हक पंचायतों के नाम नहीं किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने शामलात भूमि के मालिकाना हक को लेकर लंबित सैकड़ों याचिकाओं का निपटारा करते हुए इस भूमि का मालिकाना हक पंचायत का माना था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मालिकाना हक पंचायतों के नाम दर्ज सुनिश्चित करने का दोनों राज्यों को आदेश दिया था। इसके बाद दोनों राज्यों ने प्रशासनिक अधिसूचना जारी कर पंचायतों को इन जमीनों का कब्जा अपने नाम सुनिश्चित करने की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए स्वतंत्र कर दिया था।
सरकार के आदेश के खिलाफ भंबूल सिंह और 76 अन्य लोगों ने सीनियर एडवोकेट वीके जिंदल वह अक्षय जिंदल के माध्यम से स्पष्टीकरण के लिए हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कुलदीप तिवारी की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कुछ पहलु अनछुए रह गए थे जिन पर स्पष्टीकरण आवश्यक है।