अगर एक साल में बदल चुके हैं दो नौकरियां तो आइटीआर फाइल करने में बरतें ये सावधानी
आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख बेहद 31 जुलाई है। अगर आपने अब तक अपना आइटीआर नहीं भरा है तो अतिशीघ्र भर दें। वेतनभोगी करदाताओं के लिए आइटीआर फॉर्म 1 भरना आवश्यक है। इसके लिए नियोक्ता द्वारा जारी किए गए फॉर्म 16 (Form 16) की जरूरत होती है। इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान नियोक्ता द्वारा काटे गए टीडीएस (TDS) का विवरण होता है। आपके नियोक्ता को हर साल 15 जून को या उससे पहले आपको फॉर्म 16 जारी करना अनिवार्य है।अपनी आय और अनुभव को बढ़ाने के लिए आजकल लोग तेजी से नौकरियां बदल रहे हैं। यह एक बहुत सामान्य प्रथा है। नौकरी बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए कई करदाताओं के पास एक से अधिक फॉर्म 16 जमा होते जाते हैं, जो विभिन्न नियोक्ताओं द्वारा उनको दिए जाते हैं। ऐसे में जब कर रिटर्न (Tax Return) दाखिल करने की बात आती है तो वे परेशान होने लगते हैं कि एक से अधिक फॉर्म 16 के साथ अपना आइटीआर कैसे दाखिल किया जाए !