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जालंधर में बिना इजाजत सड़क खोदने पर होगी सख्त कार्रवाई: डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल

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जालंधर, 28जनवरी (डीडी न्यूजपेपर्) : शहर भर में सड़कों की बार-बार और गैर-योजनाबद्ध खुदाई के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने सभी सरकारी विभागों, नगर निगम/कौंसलों और प्राइवेट एजेंसियों को खुदाई कार्यों को सुचारू बनाने और जनता को असुविधा से बचाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए है।एक आधिकारिक आदेश के अनुसार डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि देखने में आया है कि विभिन्न एजेंसियां मौजूदा बुनियादी ढांचे की सही योजनाबंदी या तस्दीक किए बिना जमीनदोज पाइपलाइनों, केबलों और अन्य सुविधाओं वितरण के लिए बार-बार सड़कें खोद रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई के कारण नई बनी सड़कों को नुकसान, आवाजाही में विघ्न, जनक स्रोतों की बर्बादी और निवासियों को असुविधा हो रही है।उन्होंने आगे बताया कि कई मामलों में सड़कों की मुरम्मत या पुनर्निर्माण से तुरंत बाद इनकी खुदाई कर दी जाती है, जबकि गैर-तालमेल वाले कार्यों के कारण पानी की सप्लाई लाइन, सीवरेज सिस्टम और अन्य जरूरी सेवाओं को भी नुकसान पहुंचता है।इस समस्या के हल के लिए डा.अग्रवाल द्वारा सभी कार्यकारी एजेंसियों के लिए किसी भी तरह की खुदाई शुरू करने से पहले मौजूदा पाइपलाइन, सीवरेज और यूटिलिटी नेटवर्क का विस्तृत सर्वेक्षण करना अनिवार्य कर दिया गया है और संबंधित विभाग को सर्वेक्षण की पुष्टि करने वाला सर्टिफिकेट पहले ही जमा करवाना होगा। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी सड़क, चाहे वह सरकारी, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग या किसी अन्य अथॉरिटी के अधीन हो, की खुदाई सक्षम अथॉरिटी की लिखित अनुमति और सभी संबंधित विभागों के साथ तालमेल के बिना नहीं की जा सकती है।उन्होंने आगे हिदायत की कि मौजूदा बुनियादी ढांचे को नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी पूरी तरह कार्यकारी एजेंसी की होगी। निर्धारित प्रक्रिया की पालना किए बिना काम करने वाला कोई भी अधिकारी या अधिकृत प्रतिनिधि निजी तौर पर जवाबदेह होगा। सभी कार्यस्थलों पर जागरूकता बोर्ड लगाना जरूरी हैं, जिन पर ‘काम प्रगति के अधीन है’, कार्यकारी एजेंसी का नाम और काम पूरा होने की संभावित तिथि दर्ज हो।जिक्रयोग्य है कि पिछले 24 महीनों के अंदर बनी सड़कों की खुदाई अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) के नेतृत्व वाली जिला स्तर की कमेटी की अनुमति के बिना नहीं की जा सकती।डिप्टी कमिश्नर ने खोदी गई सड़कों को समय पर उनकी मूल स्थिति में बहाल करने के निर्देश भी दिए। उल्लंघना करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें रिकवरी, जुर्माने, एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करना और विभागीय कार्रवाई शामिल है।