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अगर आप भी गलती से गलत यूपीआई आईडी से पेमेंट कर दे तो ऐसे करें पेमेंट मिनटों में वापिस।

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नई दिल्ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने डिजिटल भुगतान के तरीके को पूरे तरह से बदलकर रख दिया है। अब लोग यूपीआई के जरिए आसानी से किसी को भी पैसा भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कई बार कुछ गलतियों के चलते गलत यूपीआई आईडी पर पेमेंट हो जाती है। ऐसे में क्या करना चाहिए समझ नहीं आता है। हम आपको कुछ आसान तरीके बता रहे हैं इस समस्या से निपटने के लिए।

यूपीआई ऐप सपोर्ट से करें बात:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, यूजर को पहले पेमेंट सर्विस प्रदाता को इस मामले की रिपोर्ट करनी चाहिए। GPay, PhonePe, Paytm या UPI ऐप के कस्टमर केयर सपोर्ट में कॉल करके आपको मामले की जानकारी देनी होगी। आप अपनी समस्या को फ्लैग कर सकते हैं और पैसा वापसी केलिए भी कह सकते हैं।NPCI पोर्टल पर करें कंप्लेंट:

अगर कस्टमर सर्विस से मदद नहीं मिल पाती है तो आप NPCI पोर्टल पर कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

NPCI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

फिर What we do tab नाम के टैब पर क्लिक करें।

इसके बाद UPI पर टैप करें।

फिर Dispute Redressal Mechanism को सेलेक्ट करें।

कंप्लेंट सेक्शन के तहत ट्रांजेक्शन डिटेल्स को एंटर करें जिसमें UPI ट्रांजेक्शन आईडी, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, अमाउंट ट्रांसफर्ड, डेट ऑफ ट्राजेंक्शन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर शामिल होगा।

जहां कारण पूछा जाएगा वहां पर Incorrectly transferred to another account को सेलेक्ट करें।

कंप्लेंट को सबमिट करें।

बैंक को कॉन्टैक्ट करें:अगर शिकायत के बाद भी समाधान नहीं होता है तो आप पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक और उसके जिस अकाउंट में पैसा भेजा गया है उसके बैंक के पास अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह शिकायत आप PSP/TPAP ऐप पर दर्ज की जा सकती है।

लोकपाल के पास करें शिकायत:

अगर उपरोक्त तरीकों के बाद भी शिकायत का कोई समाधान नहीं निकलता है तो 30 दिनों के बाद आप डिजिटल शिकायत के लिए बैंकिंग लोकपाल या लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। आरबीआई के अनुसार, कोई भी लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कर सकता है। कागज पर लिखकर आपको शिकायत करनी होगी और उसे लोकपाल कार्यालय में डाक/फैक्स या बाय हैंड देकर पहुंचाना होगा।