पंजाब में नई आबकारी नीति को मंजूरी, रात 12 बजे तक खुलेंगे सभी ठेके
दोआबा दस्तक न्यूजः पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को मंगलवार को मंजूरी दे दी। नई नीति एक अप्रैल से लागू कर दी जाएगी। शहर में ठेकों का आवंटन और शराब की बिक्री अब इसी नीति के तहत की जाएगी। नीति में सबसे अहम है कि अब शहर में शराब के ठेके रात 12 बजे तक खुलेंगे।
नीति में लो अल्कोहलिक ड्रिंक्स को बढ़ावा देने के लिए बीयर, वाइन, आरटीडी (रेडी टू ड्रिंक) आदि पर लाइसेंस फीस और ड्यूटी नहीं बढ़ाई गई है। इसके अलावा भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं। प्रशासन ने अब शराब पर लगाए जा रहे गौ सेस को घटा दिया है लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए क्लीन एयर सेस लगेगा।
प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित के साथ चर्चा के बाद आबकारी व कराधान विभाग ने नीति को तैयार किया गया है। प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि नई आबकारी नीति का उद्देश्य उपभोक्ताओं, निर्माताओं, थोक विक्रेताओं व खुदरा विक्रेताओं और सरकार की आकांक्षाओं को संतुलित करना है। कहा गया है कि पंचकूला और मोहाली में एकरूपता लाने के लिए शराब की दुकानों को सुबह नौ बजे से मध्यरात्रि 12 बजे तक खोला जाएगा। बार के संचालन के लिए इजाजत के साथ तीन बजे तक की अनुमति होगी।