14/मार्च, दवा कंपनियों द्वारा अपनी दवाई लिखने के लिए डॉक्टर को उपहार देने के चरण के विरुद्ध सरकार ने कड़ा फैसला लिया है दवा कंपनियां अब डॉक्टर को उपहार या मुफ्त विदेश यात्रा जैसे प्रलोभन नहीं दे सकती इस संबंध में औषधि विभाग ने नई संहिता अधिसूचित जारी कर दी है जिसमें यूनिफॉर्म कोड फार फार्मासूतिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिसस (यूसीपीएमपी) ,2024 मैं ऐसे लोगों को मुफ्त सैंपल की आपूर्ति करने पर भी रोक लगाई गई है जो ऐसे उत्पादों दावों की सलाह देने के योग्य नहीं है गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी फार्मा कंपनी या उनके एजेंट वितरक थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता इत्यादि द्वारा किसी भी स्वास्थ्य पेशावर या उसके परिवार के सदस्य नजदीकी या दूर का हो उसकी निजी फायदे के लिए कोई उपहार प्रदान नहीं किया जाना चाहिए इसी तरह किसी भी फार्मा कंपनी या उसके एजेंट द्वारा दवा का परामर्श परमार्श देने या आपूर्ति करने योग्य किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की आर्थिक लाभ की पेशकश का वादा नहीं किया जा सकता किसी भी फार्मा कंपनी या उसका प्रतिनिधि या उनकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वास्थ्य पेशावर या उसके परिवार के सदस्य को सम्मेलन संगोष्ठी या कार्यशाला इत्यादि में हिस्सा लेने के लिए देश में या देश के बाहर यात्रा सुविधा प्रदान नहीं करनी चाहिए इसमें रेल, हवाई यात्रा, जलपोत, या क्रूज ,की टिकट या पेड वेकेशन शामिल है कंपनियां या उनके प्रतिनिधियों को किसी भी बहाने में स्वास्थ्य पेशावर या उसके परिवार के सदस्यों को नाग दिया भुगतान नहीं किया जा सकता
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