ChandigarhBreaking NEWSGeneralLatest newsNewsTOP STORIESTrending

चंडीगढ़ जुलाई से गैर-ईवी दोपहिया वाहनों का पंजीकरण बंद, कारें दिसंबर से

Spread the News

चंडीगढ़ प्रशासन ने घोषणा की है कि वह वित्तीय वर्ष 2023-24 तक चार पहिया वाहनों और जुलाई तक आईसीई (आंतरिक दहन इंजन) दोपहिया वाहनों के पंजीकरण को रोक देगा। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इसका उद्देश्य यूटी की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करना है।

“शहर में पर्यावरण के अनुकूल और हरित परिवहन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को अधिसूचित किया।

प्रतिबंध का मकसद पहले साल यानी 2022 में पिछले साल की तुलना में चौपहिया वाहनों में 10 फीसदी और दोपहिया वाहनों में 35 फीसदी की कमी करना था. चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए चौपहिया वाहनों में 20 प्रतिशत और दुपहिया वाहनों में 70 प्रतिशत कटौती का लक्ष्य ” यूटी ने कहा।

नीति के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश में गैर-इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की संख्या 6,202 निर्धारित की गई है, जबकि गैर-इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों की सीमा 22,626 है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 4,032 दोपहिया वाहनों का पंजीकरण किया जा चुका है, जिसका अर्थ है कि अब 31 मार्च, 2024 तक केवल 2,170 पेट्रोल से चलने वाले स्कूटर और मोटरसाइकिलों का पंजीकरण किया जा सकता है।

इसी तरह वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य पूरा होने के बाद जीवाश्म ईंधन से चलने वाले चौपहिया वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष के लिए आईसीई चार पहिया वाहनों के लिए लक्ष्य दिसंबर तक प्राप्त होने की संभावना है, जबकि आईसीई दोपहिया वाहनों के लिए लक्ष्य जुलाई तक ही प्राप्त होने की उम्मीद है। इसलिए, कोई भी अगले वित्त वर्ष तक चंडीगढ़ में एक गैर-इलेक्ट्रिक दोपहिया या कार का पंजीकरण एक बार प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद नहीं करा पाएगा