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जिले में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की जानकारी हेतु कार्यशाला आयोजित

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लुधियाना24/अप्रैल (डीडी न्यूजपेपर) लुधियाना के हैबोवाल में “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013″ की जानकारी हेतु कार्यशाला का आयोजन “पावर ऑफ लॉ एंड नेशन एंपावरमेंट” (PLANE NGO) द्वारा किया गया, जिसमे बाल अधिकार कार्यकर्ता श्री दिनेश कुमार, गंगा सागर चेरिटेबल हेल्थ मिशन की संस्थापक श्रीमती कविता सिंह यादव, सर्व अधिकार रक्षा अभियान समिति (SARAS) के जसवीर कुमार व निष्काम सेवा वेलफेयर सोसायटी के हार्दिक नागपाल पैनल के सदस्य के रूप से शामिल हुए।

श्रीमती कविता सिंह यादव ने सभी महिला कर्मचारियों से बात कर कार्यक्षेत्र में आ रही परेशानियों को जाना और महिलाओं को शारीरिक व मानसिक शोषण से बचाव हेतु  कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के बारे में जागरुक किया l PLANE NGO के संस्थापक व बाल अधिकार कार्यकर्ता श्री दिनेश कुमार ने बताया कि “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में भारत सरकार द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किये जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दे को हल करने के लिये बनाया गया एक कानून है। इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिये एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण बनाना तथा उन्हें यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है।वदांश होलिस्टिक हेल्थ केयर के डॉक्टर प्रशांत ने बताया कि POSH अधिनियम यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है जिसमें शारीरिक संपर्क और यौन प्रस्ताव, यौन अनुग्रह के लिये मांग या अनुरोध, अश्लील टिप्पणी करना, अश्लील चित्र दिखाना तथा किसी भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक व्यवहार जैसे अवांछित कार्य शामिल हैं। डॉ प्रशांत ने कहा कि आजकल कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ ऐसी समस्याएं बढ़ रही है, इसलिए महिलाओं को इससे बिना डरे निपटना सीखना होगा, और इसमें हम सभी सहयोगी गैर सरकारी संगठन हमेशा सहायक होंगे l