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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की रोक के बावजूद नया गांव नगर कौंसिल के अधिकारी खुद करवा रहे इलाके में नव – निर्माण : एडवोकेट विवेक हंस गरचा 

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डीडी न्यूजपेपर (करनबीर सिंह) । नया गांव 06 अप्रैल 2025 न्यू कांग्रेस पार्टी (NCP) केंद्रीय अध्यक्ष एवम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर म्युनिसिपल अमेनिटीज विभाग पंजाब सरकार के पूर्व सलाहकार सदस्य एडवोकेट विवेक हंस गरचा ने कहा कि नया गांव में लाखों घरों का अवैध निर्माण नया गांव के नगर कौंसिल के ई.ओ और इलाका पार्षदों के इशारे पर हुआ। नव – निर्माण पर हाई कोर्ट की रोक के बावजूद, अपनी तिजोरियां भरने के लिए इलाका पार्षदों, ई.ओ और पटवारी की मिला भगत से हुआ करोड़ो रूपये घपला।एडवोकेट विवेक हंस गरचा ने कहा कि नया गांव नगर कौंसिल कार्यालय का नाम बदल कर “लैंड माफिया सपोर्टर केंद्र” रख देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नया गांव में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी खुद लॉ एन्ड आर्डर की धज्जियां उड़वाते हैं। उन्होंने कहा कि नया गांव क्षेत्र में हाई कोर्ट के आदेशों को सख़्ती से लागू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसी शंका हो रही है जैसे रिश्वत का पैसा प्रशासनिक अधिकारीयों से होता हुआ उच्च अधिकारीयों तिजोरी तक जा रहा है। जिस कारण नगर कौंसिल एवं पुलिस विभाग का कोई अधिकारी शिकायत मिलने के बाद भी कारवाई नहीं करते।पिछले 5 साल से रजिस्ट्री बंद , एन.ओ.सी बंद, सी.एल.यू बंद तथा नये बिजली पानी के कनेक्शन पूर्ण रूप से बंद हैं। फिर ऐसी परिस्थिति में नई रजिस्ट्रीयां कैसे हुई ? नव निर्माण जोरों से किसकी शह पर हो रहा है ? नक़्शे कैसे पास हुए ? जिस कारण अवैध निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे प्रशासन के बुलडोज़र को जंग लग गया हो तभी प्रशासनिक अधिकारी लैंड माफिया की एक ईंट तक नहीं उखाड़ पाये। उल्टा उनका साथ दे रहे हैं।एडवोकेट विवेक हंस गरचा ने माननीय पंजाब प्रदेश राज्यपाल और पंजाब मुख़्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान से आज मीडिया के माध्यम से मांग की कि नया गांव नगर पंचयात कार्यालय नाम बदल कर “लैंड माफिया सपोर्टर केंद्र” रख दें। उन्होंने कहा कि नया गांव जो कि मुख्य्मंत्री निवास स्थान से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है लेकिन यहाँ लॉ एन्ड आर्डर नाम की कोई चीज नहीं हाई कोर्ट के निर्देशों अनुसार नव निर्माण पर रोक लगी होने के बावजूद नया गांव, नाड़ा, कांसल इलाके में नव – निर्माण कार्य जोरो से चल रहा है। क्योंकि नगर पंचायत ऑफिस के अधिकारी एवं पुलिस विभाग के कर्मचारी पंजाब लैंड माफिया के डर से प्रॉपर्टी डीलर्स से मिला भकत कर कोर्ट के और विभाग के आदेशों के विरुद्ध जाकर नव – निर्माण कार्या जोरों शोरों से करवा रहें हैं।यदि कोई आम नागरिक को नव – निर्माण करना हो तो उसे नगर निगम कार्यालय से (एन.ओ.सी) भी लेनी पड़ती है नक्शा भी पास करवाना पड़ता है। प्रॉपर्टी टैक्स भी जमा करवाना पड़ता है और नई सोसाइटी के निर्माण के लिए (सी.एल.यू ) होना भी जरूरी है इसके इलावा और ना – ना प्रकार की अनुमति लेनी पड़ती है। जबकि चंडीगढ़ पंजाब एन्ड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा नया गांव में नव निर्माण कार्य पर पिछले लम्बे समय से रोक लगाई गई है। रोक लगी होने के बावजूद नगर पंचायत अधिकारी उन्हें रोकने के बजाये, नव निर्माण को हटाने की बजाये खुद छुटी पर चले जाते हैं। ताकि नव निर्माण कार्य में उनकी जवाब देहि ना हो। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारीयों को नौकरी से तुरंत प्रभाव से निष्काषित कर देना चाहिए।एडवोकेट विवेक हंस गरचा ने कहा कि इलाका विधायक अनमोल गगन मान, सांसद मलविंदर सिंह कंग एवं मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह जी मान को अपने निजी हस्ताक्षेप द्वारा नया गांव की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब मुख्यमंत्री पंजाब कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर पंजाब लैंड माफिया अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका होगा। एडवोकेट विवेक हंस गरचा ने कहा कि अगर पंजाब सरकार और पुलिस विभाग को लैंड माफिया के खिलाफ़ कारवाई करने में डर लगता है तो वे फ़ोन नंबर +9199885-38929 पर संपर्क कर मेरी मदद ले सकते हैं। मैं सरकार और पुलिस विभाग दोनों की मदद के लिए तैयार हूँ।